Insurance Me Add-On Covers Kya Hota Hai | ऐड-ऑन कवर जो आपकी कार बीमा कवरेज को बढ़ाएंगे

PUC Certificate Kya Hai | PUC Online Apply | पीयूसी सर्टिफिकेट क्या है
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट PUC Certificate Kya Hai कि गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाने वाला सर्टिफिकेट है जैसे की नाम से पता चलता है यह सर्टिफिकेट प्रदुषण से सम्बन्धित है यह वाहन के लिए जारी किया जाता है सभी तरीके के वाहन के लिए अनिवार्य है चाहे वह वाहन दोपहिया और चार पहिया वाहन या कोई भी बड़ा मल्टीयूटिलिटी वाहन हो सभी तरीके के लिए अनिवार्य है पहले भी काफी लोग यह नहीं बनवाते थे लेकिन जब से बीमा रिन्यूअल और बीमा दावे में सर्टिफिकेट को जरुरी कर दिया तब से सभी वाहन धारको को यह सर्टिफिकेट बनवाना जरुरी हो गया सर्टिफिकेट के लिए आप अपने नजदीक के हाईवे चोराहे और पेट्रोल पंप पर पीयुसी kendra देखते होंगे वहा से आप अपनी गाड़ी और आरसी देकर अपनी गाड़ी का प्रदुषण सर्टिफिकेट बनवा सकते है!
PUC Certificate Kya hota Hai हिंदी मे :-
पीयुसी :- नियंत्रण में प्रदूषण
PUC Certificate Kya hota Hai In English :-
PUCC- Pollution Under Control Certificate
PUC Certificate Kya hota Hai | पॉल्यूशन सर्टिफिकेट क्या है !
गाड़ी चलाने के लिए हमें कुछ दस्तावेज की जरूरत होती है! जिनमे से एक है पोल्युसन सर्टिफिकेट | ये हर प्रकार के वाहन के लिए अनिवार्य है | आये दिन वाहनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और जो भी वाहन रोड़ पर चलते है वो धुएं के रूप में प्रदुषण छोड़ते है इसके लिए सरकार की तरफ से एक.मानक निर्धारित किया गया है जिसके अंतर्गत अगर आपका वाहन उससे कम प्रदुषण छोड़ता है तो आपको सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है | कभी- कभार वाहन काफी पुराने हो जाते है या फिर वाहन की सर्विस समय से नहीं होती है या फिर आप जो इंजन ऑयल वाहन में डालते है वो काफी पुराना या घटिया क्वालिटी का होता है तो आपका वाहन काफी मात्रा में प्रदुषण छोड़ने लगता है इसके लिए आपको आपके वाहन की सर्विस को करवाना पड़ता है |
PUC सर्टिफिकेट कैसे बनता है
PUC जाँच केंद्र को हर राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा अधिकार दिया जाता है | PUC सर्टिफिकेट पर उस राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग का नाम होता है साथ ही उस केंद्र का पता और कोड होता है जहाँ से सर्टिफिकेट बनवाया गया है हर राज्य का PUC सर्टिफिकेट दुसरे राज्य में मान्य होता है |
प्रदुषण जाँच केंद्र पर कंप्यूटर से जुड़ा एक गैस विश्लेषक होता है इस कंप्यूटर में कैमरा और प्रिंटर भी जुड़ा होता है | गैसे विश्लेषक को गाड़ी के साइलेंसर में डालते है गाड़ी को चालू रखते है जिससे गैसे विश्लेषक गाड़ी से निकलने वाले प्रदुषण की जाँच करता है और आंकड़े कंप्यूटर को भेजता है वही कैमरा गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो लेता है और गाड़ी से तय दायरे में प्रदुषण निकल रहा है तो उसका पोल्युसन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है |
प्रदुषण जाँच करने में पेट्रोल और डीजल वाहनों की प्रक्रिया में थोडा सा अंतर होता है
पेट्रोल वाहन:- इसके लिए गाड़ी के एक्सीलिरेटर को दबा के सिर्फ एक बार रीडिंग ली जाती है |
डीजल वाहन:- इन वाहनों में एक्सीलिरेटर को पूरा दबाया जाता है! और निकले हुए धुएं से प्रदुषण की रीडिंग नोट की जाती है! ऐसा 4-5 बार करने के बाद औसत निकाल कर अंतिम रीडिंग ले ली जाती है |
नए वाहन कार के लिए 1 साल तक PUC सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं होती है! लेकिन ये उस तारीख से माना जाता है जब से वाहन का रजिस्ट्रेशन होता है! और नए दो पहिया वाहनों क लिए 3 महीने तक लेने की जरूरत नहीं होती है
प्रदुषण जाँच करवाते समय गाड़ी की RC साथ जरुर रखे साथ ही पिछला PUC सर्टिफिकेट और मोबाइल नंबर जरुरी होता है! मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है जिसे जाँच केंद्र पर बताना होता है
पोल्युसन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना
गूगल में जाके सर्च करें – parivahan
parivahan.gov.in साईट पर क्लिक करें | इससे परिवहन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी |
इसमें एक ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करने पर निचे एक ऑप्शन आता है PUCC |
इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको PUC सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है इतना
करने पर आपको डाउनलोड पेज डिस्प्ले होता है |
जहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है और उसके बाद आपको आपके वाहन का चेसिस नंबर के लास्ट 5 डिजिट टाइप करने है उसके निचे के कॉलम में सिक्यूरिटी कोड सेम टाइप कर देना है जिसके बाद नीचे PUC के ऑप्शन पर क्लिक करना है इतना करते ही आपको आपके वाहन की डिटेल के साथ पोल्युसन डिटेल भी दिखाई देती है यहाँ से आपको इस डिटेल को प्रिंट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है अगर आपको नया पोल्युसन सर्टिफिकेट बनवाना है तो इसमें एक ऑप्शन आता है PUC CENRTAL LIST जिस पर क्लिक करने के बाद राज्य और जिले को चुनना है जिसमे आपको पोल्युसन जाँच केंद्र की लिस्ट मिल जाती है अगर प्रदुषण सर्टिफिकेट आपके पास ना हो तो नए नियमो के अनुसार आपका इन्सुरेंस भी रीन्यू नहीं होता है और इन्सुरेंस क्लेम भी नहीं किया जा सकता है