Car Insurance Claim Kaise Kare | गाड़ी का क्लेम करने के लिए किन स्टेप को फॉलो करे

Car Insurance Claim Process – वाहन क्लेम के समय आवश्यक दस्तावेज कौन से होते है
आज के बढते हुये इस दुर्घटना के दौर मे car insurance claim process क्लेम की आवश्कता किसको नही पड़ती है! सामान्यतया लोगो को पता नही होता है दुर्घटना के बाद क्लेम दावे में लगने वाले दस्तावेज के बारे मे! नीचे दुर्घटना के बाद किये जाने वाले क्लेम के समय कौनसे कौनसे डॉक्यूमेंट चाहिये उन सभी के बारे मे बताया गया है इसको पढ़कर आप क्लेम के समय लगने वाले जरुरी कागजातों की जानकारी ले सकते है जिससे कभी आपके सामने ऐसी स्थिति होने पर आपको ज्ञात रहे की अब आगे क्या करना है यह जानकारी सभी वाहन एवं बीमाधारको के लिए जरुरी है जिससे भविष्य मे किसी प्रकार की समस्या का सामना नही करना पड़े !
- सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट ( दस्तावेज ) प्रोसेस को समझने के लिए चार श्रेणी बनाते है जिससे हम सबको समझने में आसानी हो !
1. प्राइवेट वाहन (Private Vehicle Claim )
2. टैक्सी वाहन (Taxi Vehicle /Commercial vehicle Passenger Vehicle Claim)
3. रोगी वाहिनी (Ambulance Vehicle Claim )
4. गुड्स वाहन (Goods Carrying / Commercial vehicle without passenger Claim )
इन चारो श्रेणी से डॉक्यूमेंट का निर्धारण किया जायेगा की आपकी गाड़ी कौनसी श्रेणी की है अब बात करते है की किस श्रेणी में क्लेम के लिए कौनसे कौनसे डॉक्यूमेंट की जरुरत पड़ेगी ! यह डॉक्यूमेंट सामान्य क्लेम पर आधारित है इसके अलावा बहुत से डॉक्यूमेंट है जो आपकी दुर्घटना के आधार पर आधारित होते है
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प्राइवेट वाहन (Private car insurance claim process )
वाहन मालिक डॉक्यूमेंट – इंश्योरेंस, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, (केवायसी मेजर केस) आधारकार्ड, पेन कार्ड, (एफिडेविट यदि कोई शारीरिक क्षति हुई है), (नॉन कैशलेस के समय केंसिल चेक)
सर्विस ऑफिस – क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज वाउचर, एस्टीमेट, 64VB, NCB Certificate
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टैक्सी वाहन (Taxi car insurance claim process /Commercial vehicle Passenger Claim )
वाहन मालिक डॉक्यूमेंट – इंश्योरेंस, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, (केवायसी मेजर केस) आधारकार्ड, पेन कार्ड, टेक्स रसीद, परमिट, फिटनेस, पियुसी, (नॉन कैशलेस के समय केंसिल चेक)
सर्विस ऑफिस – क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज वाउचर, एस्टीमेट, 64VB, NCB Certificate
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रोगी वाहिनी (Ambulance Vehicle Claim )
वाहन मालिक डॉक्यूमेंट – इंश्योरेंस, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, (केवायसी मेजर केस) आधारकार्ड, पेन कार्ड, टेक्स रसीद, फिटनेस, पियुसी, (नॉन कैशलेस के समय केंसिल चेक)
सर्विस ऑफिस – क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज वाउचर, एस्टीमेट, 64VB, NCB Certificate
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गुड्स वाहन (Goods Carrying / Commercial vehicle without passenger)
वाहन मालिक डॉक्यूमेंट – इंश्योरेंस, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, (केवायसी मेजर केस) आधारकार्ड, पेन कार्ड, टेक्स रसीद, परमिट, फिटनेस, पियुसी, लोड का चालान बिल्टी बिल(यदि हो तो), (नॉन कैशलेस के समय केंसिल चेक)
सर्विस ऑफिस – क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज वाउचर, एस्टीमेट, 64VB, NCB Certificate
नोट – यदि आपकी गाड़ी में किसी प्रकार का थर्ड पार्टी नुकसान होता है! चाहे वह सम्पति, व्यक्ति चोट, मौत एवं अन्य कोई दुर्घटना हो तो ऍफ़ आई आर सभी केश में जरुरी है !
*जिन वाहनों की सिटिंग क्षमता 8 या 8 से अधिक होती है! उनमे वाहन फिटनेस भी बीमा कंपनिया क्लेम के समय ग्राहक से मांगती है !
मोटर बीमा में क्या क्या शामिल होता है ?
- बीमा मे वही हर्जाना कवर किया जाता है जो ग्राहक द्वारा बीमा में लिया हुआ होता है ! उसी के आधार पर क्लेम की गणना होती है
- आग, सड़क दुर्घटना, विस्फोट, ओलावृष्टि, आतंकवाद, दंगा और हड़ताल, दुर्भावनापूर्ण चोरी और घर तोड़ना भूकंप, तूफान, बाढ़, भूस्खलन या रॉकस्लाइड इन स्थिति मे बीमा कंपनी दावा स्वीकार करती है !
मोटर बीमा में क्या शामिल नही होता है ?
- बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर
- शराब या ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों का सेवन कर के गाड़ी चलाने पर
- जब किसी अवैध उद्देश्य के लिए वाहन का उपयोग किया जाता है
- भौगोलिक सीमा के बाहर गाड़ी की दुर्घटना होने पर (यदि बीमा कंपनी को बिना सूचित करे)
- वाहन का उपयोग किराया या इनाम, माल की ढुलाई, संगठित रेसिंग, स्पीड टेस्टिंग, विश्वसनीयता परीक्षणों के लिए किया जाता है
- टायर को नुकसान (जब तक कि वाहन को भी नुकसान न पहुंचे)